कृषि मंत्री की अपील, किसान बेहतर भविष्य के लिए ‘किसान मानधन योजना’ से जुड़े

किसान पूरी उम्र खेत में काम करता है. जब तक वो जवान रहता है अपने शरीर को खूब निचोड़कर खून-पसीना बहाकर लोगो का पेट भरने के लिए खेत में मेहनत करता है. दूसरे इंसानों की तरह किसान के जीवन में भी एक ऐसा दिन आता है जब उसको बुढ़ापे का एहसास होने लगता है और उसकी हड्डिया कमजोर होने लगती है. ऐसी स्थिति में किसान मजबूर हो जाता है और उसको खर्चे के लिए पैसे की जरुरत महसूस होती है. ऐसे में किसान कहां से पैसा लेकर आये यह एक बड़ा सवाल होता है। बुढ़ापे में किसानों का ख्यालों रखने के उद्देश्य से ही भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरू की है। उक्त बातें आज बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहीं।
पराली को आमदनी का जरिया बनाएं किसान- पुरूषोत्तम रूपाला
18 से 40 वर्ष के किसान कराएं निबंधन
इस योजना के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि जिन किसानों की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है वैसे किसान पेंशन निधि में हर महीने मामूली सा अंशदान जमा कर बुढ़ापे में इस पेशन योजना का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा बिहार सरकार किसानों को इस योजना के बारे में जागरूक कर रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क निबंधन का काम चल रहा है। उन्होंने प्रदेश के किसानों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाएं।
मंत्री ने कृषि विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिया कि क्षेत्र में शिविर लगाकर इस योजना की जानकारी किसानों को दी जाए तथा अधिक-से-अधिक संख्या में किसानों भाई और बहनें इस योजना के लिए निबंधन कराए। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान विपरीत परिस्थितियों में अपना खून-पसीना बहाकर फसल उत्पादन का कार्य करते हैं और राज्य एवं देश के विकास में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
Kisan Bulletin 8th Sep- मानधन योजना की शुरूआत
परन्तु जब उनकी उम्र अधिक हो जाती है, तब वे कठिन परिश्रम करने की स्थिति में नहीं होते। उस समय उनके सामने जीवन—यापन का कोई साधन नहीं होता है तथा उन्हें रोजमर्रा की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने में काफी कठिनाई होती है। इसलिए सरकार किसानों की परेशानी को समझते हुए वृद्धावस्था में उन्हें सहारा प्रदान करने हेतु पेंशन की योजना शुरू की गई है। किसानों को इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए।
क्या है इस योजना में :—
सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लघु और सीमांत किसानों को 3,000 रूपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए 18 से 40 वर्ष के पंजीकृत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक उनकी आय के अनुसार 55 रूपये से 200 रूपये प्रतिमाह पेंशन निधि में अंशदान के रूप में जमा करना पड़ता है। केंद्र सरकार पेंशन निधि में किसानों द्वारा जमा की गई राशि के बराबर धनराशि अपनी ओर से देगी। यह योजना 9 अगस्त, 2019 से बिहार में भी लागू हो गई है। दअभी तक राज्य के 1,35,515 लघु एवं सीमांत किसानों ने अपना निबंधन कराया गया है।