कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दिलाने के लिए बिहार सरकार ने शुरू की योजना

कृषि यंत्रों
किसानों को स्थिति को और मजबूत करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है. केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार भी कृषि में सुधार के लिए काम कर रही है. इसी के तहत बिहार राज्य में भी राज्य सरकार ने सुदूर इलाकों में किसानों की स्थिति को मजबूत करने के लिए अनुदानित दरों पर किसानों को कृषि यंत्रों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन के अन्तर्गत किसान कल्याण अभियान के तहत बिहार में चयनित कुल 13 आकांक्षी जिलों में किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु कुल 3,250 लाख रू॰ की स्वीकृति प्रदान की गई थी . बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि अब इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है।
कृषि मंत्री ने कहा कि नीति आयोग ने पाँच क्षेत्रों में 49 संकेतों के आधार पर देशभर में जिलों के लिए आधारभूत रैंकिंग शुरू की है, जिसमें स्वास्थ्य और पोषण, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेश और कौशल विकास तथा बुनियादी ढाँचा शामिल है। इन्हीं मापदंडों के आधार पर पूरे देश में 115 जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में चिह्नित किया गया है, जिनमें 13 जिले बिहार से भी चयनित है।
कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि राज्य के सुदूर क्षेत्र जहाँ लघु एवं सीमांत किसानों अधिक है तथा प्रति हेक्टेयर कृषि कार्य शक्ति कम है, वैसे क्षेत्र में कृषि कार्य शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना के कार्यान्वयन किया जायेगा। कम कृषि शक्ति उपलब्धता वाले क्षेत्र में लघु, सीमांत एवं मंझोले किसानों को लाभ पहुँचेगा और अनुदानित दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाने पर छोटे एवं मंझले किसानों को कम लागत मूल्य में आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकेगा। इसके परिणामस्वरूप किसान भाई उचित समय पर खेती कर सकेंगे, जिससे कृषि के उत्पादन एवं उत्पादकता में काफी वृद्धि होगी।
कृषि मंत्री ने कहा भारत सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए 1,875 लाख रूपये, अनुसूचित जाति श्रेणी के किसानों के लिए 575 लाख रुपए एवं जनजाति श्रेणी के किसानों के लिए 50 लाख रूपये यानी कि कुल 2,500 लाख रूपये की राशि विमुक्त की गई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत अद्यतन Sub – Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) के मार्गदर्शिका के अनुसार चिह्नित संस्थान FMTTI/SAU/ICAR अथवा अन्य सरकारी संस्थान से परीक्षित एवं प्रमाणित कृषि यंत्रों के क्रय करने पर ही लाभार्थी को अनुदान देय होगा।
जिलों/ग्रामों के इच्छुक किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर किसानों द्वारा पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है। पंजीकरण के उपरांत किसान अपने पंजीकरण संख्या का उपयोग करते हुए कृषि यंत्रों को क्रय करने हेतु कृषि विभागीय साॅफ्टवेयर के माध्यम से Sub – Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) योजनान्तर्गत किसान कल्याण अभियान के तहत् ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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